2006 के मुंबई फर्जी मुठभेड़ मामले में पूर्व पुलिसकर्मी प्रदीप शर्मा सहित12 अन्य पुलिसकर्मियों को दी गई आजीवन कारावास की सजा

2006 के मुंबई फर्जी मुठभेड़ की क्या थी सच्ची कहानी 

2006  के फर्जी मुंबई मुठभेड़ मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने छोटा राजन गिरोह के कथित सदस्य के मामले में पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा और 12  अन्य पुलिसकर्मियों को मिली उम्रकैद की सजा | 

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को 2006 में छोटा राजन गिरोह के कथित सदस्य रामनारायण गुप्ता उर्फ लखन भैया की फर्जी मुठभेड़ में हत्या के मामले में दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई | अदालत ने एनकाउंटर पुलिस अधिकारी शर्मा सहित सभी शामिल  पुलिस कर्मियों को तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है | 

जुलाई 2013 में शर्मा को बरी करने के खिलाफ राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए, जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस गौरी वी गोडसे की पीठ ने अपने 867 पन्नों के फैसले में कहा कि ट्रायल कोर्ट का निष्कर्ष “विकृत और अस्थिर” था।

शर्मा को हत्या और अन्य आरोपों के लिए दोषी ठहराते हुए, यह देखा गया कि अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया कि लाखन भैया को पुलिस के द्वारा ट्रिगर हैप्पी द्वारा मार दिया गया और वास्तविक मुठभेड़ करार दिखा दिया 

पीठ ने मामले में 12 अन्य पुलिसकर्मियों और एक नागरिक हितेश सोलंकी की दोषसिद्धि को भी बरकरार रखा। हालाँकि, इसने छह अन्य लोगों – सुनील सोलंकी, मोहम्मद शेख, अखिल खान, मनोज मोहन राज, सुरेश शेट्टी और शैलेन्द्र पांडे को बरी कर दिया।

दोषी 12  पुलिसकर्मियों में पांडुरंग कोकम, रत्नाकर कांबले, संदीप सरदार, तानाजी देसाई, प्रदीप सूर्यवंशी ,नितिन सरतापे, गणेश हरपुडे, आनंद पटाडे, दिलीप पलांडे ,प्रकाश कदम, देवीदास सकपाल और विनायक शिंदे शामिल हैं।

पीठ ने यह भी कहा कि चूंकि अपील के लंबित रहने के दौरान एक नागरिक जनार्दन भांगे , पुलिस निरीक्षक अरविंद सरवनकर की न्यायिक हिरासत में मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनकी अपीलें निरस्त कर दी गईं।

हालाँकि, यह देखा गया कि यह “शर्म की बात” थी कि मुख्य गवाह अनिल भेड़ा के हत्यारे, जिनकी 13 मार्च, 2011 को “वीभत्स तरीके से” हत्या कर दी गई थी – आरोप तय होने के चार दिन बाद – नहीं दर्ज किया गया और एक दशक से अधिक समय तक राज्य सीआईडी द्वारा मामले में “बिल्कुल कोई प्रगति नहीं” हुई। इसमें कहा गया है कि भेड़ा का जला हुआ शव पाया गया और डीएनए नमूने के आधार पर उसकी पहचान की गई।

पीठ ने कहा कि लाखन भैया के खिलाफ 10 मामले थे, इससे आरोपी को पुलिस द्वारा मारने का लाइसेंस नहीं मिल जाएगा। कानून के शासन को बनाए रखने के बजाय, पुलिस ने अपने पद और वर्दी का दुरुपयोग किया और रामनारायण की हत्या कर दी।

इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि “पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों पर कड़ाई से अंकुश लगाया जाना चाहिए और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए” और “नरमी के लिए कोई जगह नहीं हो सकती क्योंकि इसमें शामिल व्यक्ति राज्य की शाखा हैं जिनका कर्तव्य नागरिकों की रक्षा करना है न कि कानून को अपने हाथ में लेना।

Former policeman Pradeep Sharma go to jail in Mumbai fake encounter case
Former policeman Pradeep Sharma go to jail in Mumbai fake encounter case

पीठ ने कहा, “यह उनके परिवार के लिए न्याय का मखौल है।” उन्होंने यह भी कहा कि अपराधियों को पकड़ने के लिए “पुलिस ने शायद ही कोई कष्ट उठाया है”। इसमें कहा गया है, “मामले को तार्किक अंत तक ले जाने के लिए पुलिस को हत्या की जांच करनी चाहिए, ऐसा न हो कि लोगों का सिस्टम से भरोसा उठ जाए”।

जुलाई 2013 में, सत्र अदालत ने 13 पुलिस कर्मियों सहित 21 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन शर्मा को बरी कर दिया।

अपनी अपील में, राज्य सरकार ने विशेष लोक अभियोजक राजीव चव्हाण और लखन भैया के भाई वकील राम प्रसाद गुप्ता के माध्यम से उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया कि मुठभेड़ फर्जी थी और आरोपियों द्वारा रिकॉर्ड तैयार किए गए थे।

शर्मा, जिन्हें पहले एंटीलिया आतंकी धमकी मामले और व्यवसायी मनसुख की हत्या के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA  ने गिरफ्तार किया था, को पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी।

पीठ ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने मामले में बैलिस्टिक सबूत “कमजोर” होने के बावजूद शर्मा को बरी कर दिया और “अनदेखा” किया कि अन्य आरोपियों को उसके अधीन काम करने के लिए नियुक्त किया गया था और शर्मा अपराध स्थल पर मौजूद थे। इसमें कहा गया है कि भेड़ा सहित गवाहों के साक्ष्य थे, जिसमें कहा गया था कि उन्हें वकीलों और आरोपियों के परिवार के सदस्यों द्वारा “एक विशेष लाइन का पालन करने और शहर छोड़ने” की धमकी दी गई थी।

लाखन भैया का फर्जी एनकाउंटर 11 नवंबर, 2006 को वर्सोवा में नाना नानी पार्क के पास हुआ था।

2009 में उच्च न्यायालय के आदेश पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी जब एक विशेष जांच दल ने पाया कि लाखन भैया के एक प्रतिद्वंद्वी ने पुलिसकर्मियों को उन्हें मारने के लिए भुगतान किया था|

The Pragati Bharat 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह बने एक बेबी गर्ल के पैरेंट्स kanpur news नगर आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार सीसामऊ विधानसभा में चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत फॉगिंग के कार्य का संचालन। स्टेज 3 कैंसर को हराकर, कर रही है स्टेट पीसीएस की तैयारी, चला रही है एनजीओ किसानो का आंदोलन हुआ बंद